-वर्ष 2018 में स्कूल जा रही छात्रा के साथ की गई थी छेड़छाड़
संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। स्कूल जाते समय कक्षा छह की छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले को न्यायाधीश ने तीन साल की सजा सुना दी। साथ ही पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया, जिसे अदा नहीं करने पर दो महीने की सजा बढ़ाने के आदेश दिए गए।
विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र पंवार और नरेश वेदवान ने बताया कि वर्ष 2018 में बागपत कोतवाली में इकबाल उर्फ काला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसमें वादी ने बताया कि उसकी नाबालिग बेटी कक्षा छह में पढ़ाई करती है। स्कूल जाते समय इकबाल उर्फ काला ने छेड़छाड़ की थी। इसमें पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर इकबाल उर्फ काला को गिरफ्तार कर जेल भेजकर आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय विशेष पॉक्सो में हुई। जहां सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने छेड़छाड़ करने वाले इकबाल उर्फ काला को तीन साल की सजा सुनाई और पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया। इसे अदा नहीं करने पर दो महीने की सजा बढ़ाई जाएगी।