सहारनपुर। उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने किसी जाति विशेष को लेकर सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जाने वाले पोस्टर-बैनर, वाहनों पर लिखे स्लोगन और सोशल मीडिया पोस्ट पर रोक लगा दी है। इसे लेकर जिले का पुलिस-प्रशासन अलर्ट हो गया।
जिलाधिकारी मनीष बंसल ने नागरिकों, राजनीतिक और सामाजिक संगठनों से अपील करते हुए कहा कि वह सार्वजनिक स्थलों, वाहनों या सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसी किसी भी गतिविधि से परहेज करें, जिससे सामाजिक सौहार्द पर आंच आए। अगर कोई भी व्यक्ति अपने वाहन पर किसी जाति विशेष को दर्शाने वाला स्लोगन, चिह्न या शब्द लिखवाता है। उसके विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी, साथ ही थानों में एनसीआरबी और सीसीटीएनएस प्रणाली में भी जाति अंकन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। किसी रैली या सम्मेलन में जातिगत भावनाओं को उकसाने पर कार्रवाई होगी।
सामाजिक समरसता बनाए रखने के लिए जिला स्तर पर विभिन्न जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसमें सामाजिक और राजनीतिक समूहों को भी भागीदारी के लिए आमंत्रित किया जाएगा। एसएसपी आशीष तिवारी ने बताया कि एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सहित अन्य सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। कोई भी व्यक्ति किसी जाति विशेष को लेकर भड़काऊ या अपमानजनक पोस्ट करता है। उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।