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छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म में तीसरे युवक को दस साल कैद

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बागपत। छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में तीसरे युवक को दस साल कैद की सजा सुनाई गई है। उस पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। अर्थदंड जमा नहीं करने पर सजा छह माह के लिए बढ़ा दी जाएगी।
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अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सुभाष तोमर व पीड़ित के वकील नरेश त्यागी के अनुसार बालैनी थाना क्षेत्र के एक गांव की 12वीं की छात्रा 30 अगस्त 2006 को स्कूल से घर लौट रही थी। उसे रास्ते से क्षेत्र के एक गांव का युवक दुष्यंत उर्फ मोनू व दूसरे गांव के दो युवक अली हसन व ब्रिजेश जबरन खेत में ले गए। वहां तीनों ने तमंचा व चाकू के बल पर सामूहिक दुष्कर्म किया था। इसका बालैनी थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने तीनों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। इसमें एक युवक ब्रिजेश की फाइल अलग हो गई थी। जिस पर एडीजे त्वरित न्यायालय संख्या एक के न्यायाधीश कृष्ण कुमार सिंह की अदालत ने सुनवाई कर शुक्रवार को सजा सुनाई। ब्रिजेश को दस साल की सजा सुनाई गई। उस पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। इस मामले में अदालत ने फरवरी 2008 में दुष्यंत उर्फ मोनू व अलीहसन को दोषी मानते हुए 10-10 साल की सजा सुनाई थी।
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