पहले चरण के लिए 28 जनवरी से आठ फरवरी तक के लिए नियम लागू होगा
संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों को प्रचार के लिए कुछ राहत दी गई है। वे मैदान की क्षमता के अनुसार 50 प्रतिशत व 500 लोगों की सभाएं कर सकते हैं। इसके लिए उनको छूट मिल गई है। पहले चरण के लिए 28 जनवरी से आठ फरवरी तक के लिए यह नियम लागू होगा। प्रत्याशी सभा की अनुमति के लिए आवेदन करेंगे तो मैदान की क्षमता को रिटर्निंग ऑफिसर तय करेंगे।
डीएम राजकमल यादव ने बताया कि कोरोना की वर्तमान व अनुमानित स्थिति के साथ ही टीकाकरण को देखते हुए चुनाव आयोग ने नई एडवाइजरी जारी की है। जिसका सभी प्रत्याशियों व पार्टियों को पालन करना होगा। जहां रोड शो, साइकिल, बाइक, वाहन रैली व जुलूस पर 31 जनवरी तक प्रतिबंध रहेगा। वहीं, नियमों का पालन करते हुए प्रत्याशियों को 500 लोगों तक व मैदान की क्षमता के अनुसार 50 प्रतिशत तक के लिए सभा करने की अनुमति दी जाएगी। वीडियो वैन से प्रचार करने के लिए भी यही नियम लागू होगा। इससे आम लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए और यातायात व्यवस्था में कोई असुविधा न हो। डोर-टू-डोर प्रचार में अब पांच लोगों की जगह दस रह सकते हैं और इसमें सुरक्षाकर्मी को शामिल नहीं किया जाएगा। डीएम राजकमल यादव ने चेतावनी दी कि यदि कोई आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी।