बागपत। जिले में द्वितीय चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है। चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए डीएम राजकमल यादव ने जिले की शराब की दुकानें दो दिन के लिए बंद करने के निर्देश दिए हैं। जिले में 17 अप्रैल शाम छह बजे से मतदान समाप्त होने तक शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी।
गाजियाबाद में प्रथम चरण में 15 अप्रैल को मतदान के मद्देनजर सीमा के आठ किलोमीटर के दायरे में शराब की दुकानों को 13 अप्रैल शाम छह बजे से 15 अप्रैल शाम तक बंद करने के निर्देश हैं। मतगणना के दौरान दो मई को भी शराब की दुकानें बंद रहेंगी।
बागपत की सीमा से सटे गाजियाबाद जनपद में प्रथम चरण में 15 अप्रैल और बागपत में दूसरे चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा। इसलिए प्रशासन ने इस दौरान शराब की दुकानें बंद करने के निर्देश दिए हैं। गाजियाबाद की सीमा से आठ किलोमीटर के दायरे में 13 अप्रैल शाम छह बजे से 15 अप्रैल शाम तक शराब की दुकानें बंद रहेंगी। वहीं, बागपत में 17 अप्रैल शाम छह बजे से 19 अप्रैल को मतदान समाप्ति तक शराब की दुकानें बंद रहेंगी। दो मई को होने वाली मतगणना के दौरान भी शराब की दुकानें बंद रहेंगी। डीएम राजकमल यादव ने जिला आबकारी अधिकारी अखिलेश कुमार को आदेश का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देश का पालन नहीं करने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।