यदि कोई प्रत्याशी बिना अनुमति के प्रचार गाड़ी चलाएगा तो कार्रवाई
फोटो संख्या 14 बीडीटी 8
बड़ौत (बागपत)।
नगर निकाय चुनाव को देखकर पुलिस प्रशासन ने शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए कमर कस ली है। यदि कोई प्रत्याशी बिना अनुमति के प्रचार गाड़ी चलाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।
एसडीएम अरविंद कुमार द्विवेदी ने बताया नगर निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण कराने के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। निकाय चुनाव के उम्मीदवार जुलूस और रैली अनुमति लेने के बाद ही निकाल सकेंगे। अस्थायी कार्यालय पर एक झंडा और 4/8 की फ्लैक्सी लगा सकेंगे। किसी शिक्षा, संस्था, सरकारी भवन व अन्य सार्वजनिक स्थलों व प्राइवेट स्थलों पर कोई प्रचार सामग्री नहीं लगेगी। निजी भवनों पर स्वीकृति लेने के बाद ही प्रचार सामग्री लगाई जा सकती है। वहीं पोस्टर, हैंडबिल पर मुद्रक और उसका मोबाइल नंबर अंकित करना अनिवार्य होगा। खर्च का हिसाब प्रतिदिन देना होगा।
उन्होंने बताया नगर पालिका अध्यक्ष पद के उम्मीदवार चुनाव प्रचार में दस वाहन चला सकते हैं और सदस्य पद के उम्मीदवार तीन वाहन चला सकते हैं, उनकी भी अनुमति लेनी होगी। नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी पांच प्रचार वाहन चला सकेंगे और सदस्य पद के उम्मीदवार दो प्रचार वाहन चला सकते हैं। उनके कागजात भी पूरे होने चाहिए। इसके अलावा बड़ौत कोतवाली में अब तक 1065, दोघट थाने में 1070, छपरौली में 339 लोगों के मुचलके किए हैं।
आरएएफ ने नगर में फ्लैग मार्च किया
बड़ौत। नगर निकाय चुनाव शांतिपूर्ण कराने के लिए मंगलवार को शाम के समय सीओ रामानंद कुशवाहा के नेतृत्व में पुलिस और आरएएफ ने नगर में फ्लैग मार्च किया। उन्होंने कोताना रोड, गुराना रोड, नेहरू रोड, रेलवे रोड और मैन बाजार में फ्लैग मार्च किया और लोगों से अपील की कि वे नगर निकाय चुनाव को कराने में प्रशासन का साथ दें। यदि कोई गड़बड़ी करता पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।