बागपत में बच्चे के साथ कुकर्म का प्रयास और मारपीट करने वाले को न्यायाधीश ने 20 साल की सजा सुनाई। उस पर 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया। जिसे अदा नहीं करने पर एक साल की सजा बढ़ाने के आदेश दिए।
विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र पंवार और नरेश वेदवान ने बताया कि 18 जनवरी 2020 को रमाला थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। जिसमें वादी ने बताया कि शाम करीब सात बजे उसका दस वर्षीय बेटा गली से आ रहा था। तभी पड़ोस में परचून की दुकान करने वाले जानू ने उसके बेटे को दुकान में बुलाकर थप्पड़ मारा और फिर अपने साथ ले जाकर कुकर्म का प्रयास किया। तभी उसका दूसरा बेटा भी वहां पहुंच गया और अपने भाई को छुड़ाया।