खेकड़ा। हाईकोर्ट में सुन्हैड़ा गांव में हेड कांंस्टेबल अजय पंवार के हत्यारोपी शिक्षक मोहित की जमानत याचिका खारिज हो गई। आरोपी शिक्षक मोहित एक जुलाई को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया था, तभी से जेल में बंद है।
सुन्हैड़ा गांव निवासी ज्योति ने 30 जून 2025 को कोतवाली में अपने पति अजय पंवार की हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि 29 जून की रात वह अपने पति अजय पवार के साथ घर के बाहर टहल रही थी, तभी गांव का ही शिक्षक मोहित मिल गया। क्रिकेट मैच में हुए विवाद को लेकर अजय पंवार के साथ मोहित ने गाली-गलौज की। इसके बाद गोली मारकर उसके पति अजय पंवार की हत्या कर दी। आरोपी मोहित सहारनपुर के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक है। पुलिस ने आरोपी शिक्षक मोहित को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जेल में बंद हत्यारोपी मोहित की तरफ से हाईकोर्ट प्रयागराज में जमानत याचिका दायर कराई गई, जिसे हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने खारिज कर दिया।