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Baghpat News: दहेज हत्या के आरोपी ससुर की जमानत याचिका खारिज

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बागपत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने ग्वालीखेड़ा गांव में विवाहिता अमृता की दहेज हत्या के आरोपी ससुर मेहरू उर्फ मेहरचंद की जमानत याचिका खारिज कर दी। इसमें पति समेत पांच आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था।
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तितरौदा गांव निवासी सुभाष ने 29 अप्रैल को बेटी अमृता की हत्या का मुकदमा बिनौली थाने में दर्ज कराया था। सुभाष ने बताया कि उसकी बेटी अमृता की शादी फरवरी 2022 में अरविंद निवासी ग्वालीखेड़ा के साथ हुई थी। आरोप लगाया कि शादी के बाद ससुराल वाले दहेज में एक लाख रुपये और अपाचे बाइक की मांग करने लगे। मांग पूरी नहीं होने पर अमृता का उत्पीड़न किया गया। इसके बाद अमृता की पिटाई के बाद गला घोंंटकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने पति अरविंद, जेठ ब्रिजू, पिंटू, सास बर्फी, ससुर मेहरू उर्फ मेहरचंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। जेल में बंद आरोपी मेहरचंद की जमानत याचिका जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने खारिज कर दी।
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