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UP: कुकर्म के बाद बच्चे की हत्या करने वाले को आजीवन कारावास, अदालत ने 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

Tue, 02 Jan 2024 07:29 PM IST
कपिल kapil संवाद न्यूज एजेंसी, बागपत

सार

Baghpat News : बागपत में कुकर्म के बाद बच्चे की हत्या करने वाले को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अदालत ने 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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अदालत का फैसला - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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बागपत में बालैनी क्षेत्र के एक गांव में कुकर्म के बाद आठ साल के बच्चे की हत्या करने वाले को न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। वहीं, अदा नहीं करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा बढ़ाई जाएगी।

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विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र पंवार और नरेश वेदवान ने बताया कि 10 दिसंबर 2016 को बालैनी थाने में एक व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें वादी ने बताया कि उसका आठ वर्षीय बेटा नौ दिसंबर की रात में गांव में ही बज रहे डीजे को देखने के लिए गया था। डीजे जाने के काफी देर बाद भी घर वापस नहीं पहुंचा। जिसके बाद उन्होंने तलाश की, लेकिन रातभर तलाशने के बाद भी नहीं मिला। अगले दिन उसके बेटे का शव एक खाली प्लाट में पड़ा मिला। जिसके शव का पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुकर्म के बाद गला दबाकर हत्या करने की पुष्टि हुई थी। 

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पुलिस ने खुलासा करते हुए गांव के ही बिरेंद्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय विशेष पॉक्सो के न्यायालय में हुई। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश संजीव कुमार ने 21 दिसंबर को बिरेंद्र को दोषी करार दिया। जिसमें मंगलवार को न्यायाधीश ने बिरेंद्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।

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