बागपत में गैंगस्टर के मुकदमे में सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने बदमाश को दस साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। जिसे अदा नहीं करने पर एक माह की सजा बढ़ाने के आदेश दिए।
एसपी अर्पित विजयवर्गीय और अपर जिला शासकीय अधिवक्ता इंद्रपाल सिंह ने बताया कि खड़खड़ी गांव के जोगेंद्र उर्फ योगेंद्र और उसके साथियों के खिलाफ छपरौली थाने में तत्कालीन थाना प्रभारी सतीश कुमार राय ने गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें थाना प्रभारी सतीश कुमार राय ने भूपेंद्र उर्फ भूरा को गिरोह का सरगना बनाया था। जिसके खिलाफ हत्या, जानलेवा हमला करने समेत अन्य घटनाओं में लिप्त होने का भी हवाला दिया गया था।
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