बागपत में भाजपा के विधायक और तीन पूर्व विधायकों समेत नौ आरोपियों पर आचार संहिता के उल्लंघन के मुकदमे में सोमवार को न्यायालय में आरोप तय हो गए। जिसमें सोमवार को विधायक और पूर्व विधायकों समेत सभी आरोपी न्यायालय में पेश हुए।
अधिवक्ता जयवीर सिंह तोमर ने बताया कि वर्ष 2007 में बरनावा विधानसभा से रालोद प्रत्याशी सतेंद्र सोलंकी के चुनाव कार्यालय का बिनौली में उद्घाटन हुआ था। जिसमें बिनौली थाने के तत्कालीन प्रभारी मनोज कुमार ने बिना अनुमति जनसभा करने पर आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया था। जिसमें तत्कालीन रालोद नेता व वर्तमान में भाजपा विधायक योगेश धामा, पूर्व विधायक सतेंद्र सोलंकी, पूर्व विधायक लोकेश दीक्षित, रालोद के पूर्व विधायक वीरपाल राठी, रालोद के महासचिव सुखबीर सिंह गठीना, रामपाल यादव, राजू तोमर सिरसली, अखिलेश सोलंकी, मनोज यादव, रालोद के पूर्व जिलाध्यक्ष धनपाल गुर्जर और हरेंद्र सोलंकी को आरोपी बनाया गया था। इनके खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया था।
यह भी पढ़ें: वर्दी का रौब: खूब वायरल हो रहा दरोगा का ये वीडियो, टेंपो चालक के साथ की अभद्रता, गरीब पर न आया तरस