बागपत। ऑनलाइन वेबसाइट पर क्लिक कर रुपये कमाने का झांसा देकर 3700 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोपी अनुभव मित्तल की जमानत याचिका पर प्रथम अपर सत्र न्यायालय में सुनवाई हुई। न्यायाधीश ने जमानत याचिका खारिज कर दी है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता गगन गौड़ ने बताया कि महावतपुर बावली गांव के रहने वाले संजीव कुमार ने चार मार्च 2017 को बड़ौत कोतवाली में मैसर्स एबलेज इंफ्रो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें संजीव ने आरोप लगाया कि वेबसाइट पर क्लिक कर रुपये कमाने का झांसा देकर उससे 57 हजार 500 रुपये जमा कराए गए। कंपनी और उसके मालिक समेत अन्य के खिलाफ देशभर में 238 मुकदमे दर्ज हुए। संजीव के साथ हुई धोखाधड़ी में भी पुलिस ने कंपनी के मालिक अनुभव मित्तल समेत अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया, जो वर्ष 2017 से लखनऊ जेल में बंद है। अनुभव मित्तल की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मीनू शर्मा ने खारिज कर दी।