बागपत में रंछाड़ गांव के किसान प्रेमपाल के हत्यारे को न्यायाधीश ने सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया। जिसे अदा नहीं करने पर छह माह की सजा बढ़ाने के आदेश दिए गए।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव कुमार ने बताया कि 15 जून 2016 को रंछाड़ गांव के हरगुलाल ने बेटे प्रेमपाल की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें हरगुलाल ने बताया कि 14 जून 2016 की सुबह उसका बेटा प्रेमपाल (25) जंगल में शौच के लिए गया था। वहां से लौटते समय गांव के ही लोकेश और सुशील के साथ उसकी कहासुनी हो गई थी। जिन्होंने घर से तमंचा लाकर प्रेमपाल को कई गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने दोनों हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया था।