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कोर्ट ने एक दरोगा का वेतन रोका, दूसरे की पेंशन

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बागपत। किरठल गांव की महिला पुष्पा की हत्या का केस कोर्ट में विचाराधीन है। समन पहुंचने के बाद भी एक दरोगा और एक सेवानिवृत्त एसआई कोर्ट में गवाही के लिए बुधवार को नहीं पहुंचा। अदालत ने मामले को गंभीरता से लेकर उनका वेतन और पेंशन अग्रिम आदेश तक रोक दी।
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किरठल में पांच सितंबर 2014 को पुष्पा की हत्या कर दी । हत्याकांड का केस अपर सत्र न्यायाधीश विशेष (एससी/एसटी एक्ट) रमेश चंद की कोर्ट में चल रहा है। बुधवार को कोर्ट में तारीख थी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता सोमेंद्र ढाका ने बताया कि केस के गवाह एसआई संदीप सिंह, जो सहारनपुर के बड़गांव थाना में तैनात हैं। इसके अलावा रिटायर्ड दरोगा वीरेंद्र कुमार कोर्ट में गवाही के लिए नहीं पहुंचे। जबकि उनको नोटिस भेजा। कोर्ट ने दरोगा संदीप कुमार का वेतन और वीरेंद्र कुमार की पेंशन अग्रिम आदेश तक रोक दी। केस की सुनवाई की अगली तारीख 19 जनवरी नियत की गई है। उधर, वादी पक्ष के अधिवक्ता विक्रम सिंह खोखर ने कहा केस के गवाह लगातार कोर्ट में पहुंच रहे हैं। इमरजेंसी कारणों से दरोगा संदीप कुमार और रिटायर्ड एसआई वीरेंद्र कुमार कोर्ट में नहीं पहुंच पाए है।

क्या था मामला?
रमाला क्षेत्र के किरठल गांव निवासी नरेंद्र सिंह पुत्र राजेंद्र सिंह ने पुलिस को बताया वह अपनी मां पुष्पा के साथ पांच सितंबर 2014 को खेत में चारा लेने के लिए गया । वहां पर पहुंचकर वह भैंसा-बुग्गी से गोबर उतारने लगा । उसकी मां खेत में बने कमरे में चली गई । इसी दौरान छह लोगों ने वहां पर पहुंचकर उन पर फायरिंग कर दी । वह अपनी मां के साथ कमरे की छत पर चढ़ गया था। इस दौरान उसकी मां पुष्पा को गोली लग गई । उसने छत पर लेटकर जान बचाई । बाद में उसकी मां की उपचार के दौरान मौत हो गई । इस मामले में आरोपी गजेंद्र पुत्र इंद्रपाल, इंद्रपाल पुत्र टीकाराम, सतेंद्र पुत्र राजदेव और रविंद्र पुत्र जगमेर और दो अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ । पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया।
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