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एसीजेएम कोर्ट ने हिस्ट्रीशीटर सहित तीन आरोपियों को सुनाई सजा

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बागपत।
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खेकड़ा में 18 साल पहले भूखंड के विवाद को लेकर व्यक्ति पर हुए जानलेवा हमले के मामले में हिस्ट्रीशीटर सहित तीन आरोपियों को सजा हुई। कोर्ट ने एक को तीन साल और दो अभियुक्तों को एक-एक साल की सजा सुनाई। एसीजेएम निशांत मान की कोर्ट में फैसला सुनाया।
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अभियोजन अधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि खेकड़ा निवासी इंतजार पुत्र इमाम ने वर्ष 2001 में कस्बे के हरि चंद पुत्र भरत सिंह से तीन सौ गज का भूखंड खरीदा । 14 फरवरी 2001 में वह भूखंड में मिट्टी डाल रहा था। इसी समय पड़ोसी नेपाल, कृष्णपाल व किरणपाल ने उसे मिट्टी डालने से रोक दिया और धमकी दी कि यह भूखंड उन्हें चाहिए, यदि नहीं दिया तो जान से मार देंगे। विरोध करने पर तीनों आरोपियों ने लाठी-डंडों व धारदार हथियारों से हमला कर घायल कर दिया । पीड़ित ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया । किरण पाल खेकड़ा थाने का हिस्ट्रीशीटर भी है। यह मामला एसीजेएम निशांत मान की कोर्ट मेें चला। कोर्ट ने शनिवार को आरोपी कृष्णपाल को तीन साज की सजा सुनाई। जबकि हिस्ट्रीशीटर किरण पाल और नेपाल को एक-एक साल की सुनाई। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को जेल भेजा।
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