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अवमानना में एसडीएम, एसओ व चौकी प्रभारी हाईकोर्ट में तलब

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आजमगढ़। हाई कोर्ट ने अवमानना के एक मामले में एसडीएम सदर, एसओ मुबारकपुर व चौकी प्रभारी मुबारकपुर को न्यायालय में तबल किया है। कोरोना काल में न्यायालय के स्थगन आदेश के बाद भी दूसरे पक्ष को भूमि के एक टुकड़े पर कब्जा दिलाए जाने पर न्यायालय ने इन्हें तलब किया है।
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मुबारकपुर कस्बा के पुरानी बस्ती मुहल्ले में जमीन के एक टुकड़े को लेकर दो पक्षों में वर्षो से विवाद चल रहा है। भूमि पर शाहिद हसन पक्ष का कब्जा था। कोरोना काल में हाईकोर्ट ने सभी विवादित मामलों पर स्थगन आदेश जारी किया था। इसी बीच विपक्षी जियाउल हसन ने एसडीएम न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया कि उसकी बैनामाशुदा जमीन पर शाहिद हसन पक्ष ने कब्जा कर रखा है। इस प्रार्थना पत्र पर एसडीएम सदर वागीश कुमार शुक्ला ने 28 जून को एक आदेश पारित कर दिया। जिसमें एसओ मुबारकपुर, राजस्व निरीक्षक विनय सिंह, लेखपाल गुलाब यादव, आदर्श कुमार श्रीवास्तव, विनोद शर्मा, विपिन कुमार को जियाउल हसन के पक्ष में कब्जा दिलाने का निर्देश जारी कर दिया। जिस पर इस टीम ने मौके पर पहुंच कर शाहिद हसन से कब्जा जियाउल हसन को दिला दिया। इसके बाद शाहिद हसन हाईकोर्ट चला गया। जिस पर हाईकोर्ट ने कोरोना काल के स्थगन आदेश के बाद भी कब्जा परिवर्तन कराने पर एसडीएम सदर वागीश कुमार शुक्ला, एसओ मुबारकपुर, चौकी प्रभारी मुबारकपुर को आगामी 24 अगस्त को कोर्ट में तलब किया है।
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