आजमगढ़। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत ‘नि:शुल्क राशन वितरण महाअभियान’ का शुभारंभ जिले में 12 दिसंबर को हुआ। वितरण 20 दिसंबर तक चलेगा। इसके तहत पात्र राशन धारकों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। अंत्योदय कार्ड धारकों को प्रति कार्ड पर 35 किलो ग्राम खाद्यान्न दिया जा रहा। यह व्यवस्था राशन की दुकानों पर सुबह छह बजे से रात नौ बजे तक जारी रहेंगी।
जिला पूर्ति अधिकारी सुनील कुमार पुष्कर ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत अंत्योदय राशनकार्ड पर प्रतिकार्ड 20 किग्रा. व 15 किग्रा. चावल एवं पात्र गृहस्थी राशनकार्ड पर प्रति यूनिट तीन किग्रा. गेहूं एवं दो किग्रा चावल कुल पांच किग्रा खाद्यान निशुल्क वितरित किया जा रहा है। साथ ही अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डों पर प्रतिकार्ड एक किग्रा. नमक, एक किग्रा. चना व एक लीटर खाद्य तेल का भी वितरण निशुल्क किया जा रहा है। यह भी अवगत कराना है कि यदि कोई कार्डधारक पोर्टेबिलिटी से किसी अन्य राशन की दुकान से खाद्यान्न (गेहूं व चावल) लेता है तब उस कार्ड पर अतिरिक्त वस्तुएं खाद्य तेल, चना व नमक अपनी मूल राशन की दुकान यानी जिस राशन की दुकान से आपका कार्ड बना हुआ है, उसी दुकान से खाद्य तेल, साबुत चना व नमक प्राप्त कर सकते हैं। डीएसओ ने बताया कि वितरण को पारदर्शी बनाने के लिए प्रत्येक उचित दर दुकान पर नोडल अधिकारियों की तैनाती की गई है। ई-पॉस मशीनों से वितरण प्रत्येक दिन सुबह छह बजे से रात नौ बजे तक किया जाएगा। किसी भी कार्डधारक को राशन प्राप्त करने में असुविधा होती है तो इसके लिए संबंधित क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी व पूर्ति निरीक्षक से संपर्क करें।