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जानलेवा हमले में पिता-पुत्र समेत तीन को उम्र कैद

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आजमगढ़। जानलेवा हमला करने वाले पिता-पुत्र समेत तीन लोगों को एसटी, एससी स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश शिवचंद ने बुधवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। प्रत्येक पर 22-22 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इसे मामले का एक अन्य आरोपी उमा मौर्य की मुकदमे दौरान मौत हो चुकी है।
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बरदह थाना के शंकरपुर कनौना गांव की चंद्रमा देवी को आवासीय पट्टा मिला था। गांव के प्रेमचंद यादव ने उसे पट्टे की भूमि पर कब्जा करने नहीं दिया। न्यायालय में इसका मुकदमा चल रहा था। 31 मार्च 2017 की शाम जब चंद्रमा देवी के पुत्र रमेश और कमलेश मोटर साइकिल से अपनी दुकान पर जा रहे थे। गांव की पुलिया के समीप प्रेमचंद यादव और उसके पुत्र राजीव उर्फ राजू यादव, इंद्रेश यादव, उमा मौर्य ने रमेश व कमलेश को गालियां दीं और गोली मार दी। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बरदह पुलिस आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सहायक शासकीय अधिवक्ता इंद्रेशमणि त्रिपाठी और आलोक त्रिपाठी ने चंद्रमा देवी, रमेश और कमलेश, चीफ फर्मासिस्ट श्रीकांत चतुर्वेदी, डा.पीवी प्रसाद, डा.शिशिर जायसवाल, सेवानिवृत्त सीओ एसपी तोमर को बतौर साक्षी अदालत में पेश किया। दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद प्रेमचंद, इंद्रेश और राजीव उर्फ राजू को दोषी पाया और सजा सुनाई।
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