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दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास

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आजमगढ़। दुष्कर्म के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट ने बृहस्पतिवार को आरोपी को आजीवन कारावास व 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। घटना अगस्त 2016 में महराजगंज थाना क्षेत्र में हुई थी।
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अभियोजन कथन के अनुसार महराजगंज थाना के रहने वाले अरविंद यादव पुत्र महेंद्र यादव ने 3 अगस्त 2016 को एक किशोरी को बहला-फुसला कर भगा ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया था। पीड़िता की मां ने इस बाबत महाराजगंज थाने में मुकदमा पंजीकृत कराया था। पुलिस ने विवेचना के दौरान किशोरी को बरामद किया और जांच पूरी कर चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट रवीश कुमार अत्री के न्यायालय में मामला चल रहा था। विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्रा ने पीड़ित समेत कुल 8 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी अरविंद कुमार को आजीवन कारावास तथा 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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