औरैया। एरवाकटरा थाना क्षेत्र के लगभग छह साल और फफूंद थाना के लगभग दो साल पुराने छेड़छाड़ व दुष्कर्म के मामलों की सुनवाई विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट में की गई। शुक्रवार को दोनों मामले के अभियुक्तों को दोषियों को तीन-तीन साल की कैद और 25 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।
जानकारी के मुताबिक एरवाकटरा थाना क्षेत्र के लगभग छह साल पुराने मामले में शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट में सुनवाई की गई। वादी ने एरवाकटरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 15 मार्च 2018 को अभियुक्त हिन्नापुर निवासी अवनीश कठेरिया ने वादी के घर में घुसकर नाबालिग छेड़छाड़ की। थाना पुलिस ने धारा 452 और 354 में दर्ज किया। शुक्रवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने अभियुक्त को तीन वर्ष के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया।
फफूंद थाना क्षेत्र के मामले में वादी ने थाना फफूंद में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें लिखाया कि 13 अगस्त 2022 को रोहित सिंह चौहान निवासी मिर्जापुर थाना फफूंद घर में घुस आया और नाबालिग से छेड़छाड़ की। यह मामला धारा 452 और 376 में दर्ज किया गया। मामला दर्ज करने बाद थाना पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में प्रस्तुत की। यह मामला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत में चला। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अभियुक्त रोहित सिंह को दोषी मानते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंड़ित किया है।