औरैया। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) मनराज सिंह ने थाना बेला क्षेत्र से एक नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने व छेड़खानी करने के मामले में दोषी को तीन साल कैद की सजा सुनाई। इस दौरान कोर्ट ने उस पर 50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
मामले की अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे डीजीसी व विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) ने बताया कि वादी ने उक्त मामला थाना बेला में पंजीकृत कराया। वादी ने लिखा कि 16 अक्तूबर 2017 को दिन के 12 बजे उसकी 14 वर्षीय कक्षा 10 की छात्रा को घर के सामने रहने वाला सौरभ बहला-फुसलाकर ले गया था। पुलिस ने 17 अक्तूबर 2017 को खुलासा कर सौरभ के विरुद्ध आरोपपत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) मनराज सिंह ने दोषी सौरभ निवासी बेला को सजा सुनाई। 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।