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Auraiya News: पैरोकार न मिलने पर दोषी ने कोर्ट में जुर्म कुबूल किया

Tue, 14 Oct 2025 11:24 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
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औरैया। एनडीपीएस मामले में विशेष न्यायाधीश ने एक दोषी को 2.6 साल की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार का अर्थदंड भी लगाया। यह मामला एरवाकटरा थाना क्षेत्र का है। मामले में दोषी पिछले दो साल से अधिक समय से जेल में बंद था। एनडीपीएस मामले में जेल में निरुद्ध आरोपी को कोई पैरोकार नहीं मिला था तो उसने कोर्ट में प्रार्थना पत्र के जरिए जुर्म कबूल कर लिया।
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कन्नौज के किशनगंढ निवासी सुनील कमल को थाना एरवाकटरा पुलिस ने 450 ग्राम डायजापाम पाउडर के साथ गिरफ्तार किया था। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद उसे इटावा जेल भेज दिया गया। 28 अप्रैल 2023 से वह इटावा जेल में निरुद्ध है। जेल में उसे करीब ढाई वर्ष हो चुके हैं लेकिन उसे जेल से छुटाने वाला कोई पैरोकार नहीं मिला। उसके पिता का पहले ही निधन हो चुका था। रिश्तेदार भी आगे नहीं आए। ऐसे में उसने अपने ऊपर लगे आरोपों को कबूल कर लिया। यह जुर्म उसने प्रार्थना पत्र के जरिए कोर्ट में कबूला।
इस पर मंगलवार को एनडीपीएस न्यायालय के विशेष न्यायाधीश अतीकउद्दीन ने निर्णय सुनाया। कोर्ट ने उस पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। जिसे अदा न करने पर 15 दिन अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा। कोर्ट ने जेल में बिताई गई अवधि समायोजित की जाएगी। इससे वह शीघ्र जेल से बाहर आने की स्थिति बन गई है।
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