औरैया। विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम/अपर सत्र न्यायाधीश) प्रथम विकास गोस्वामी ने थाना दिबियापुर के 17 वर्ष पुराने विद्युत चोरी के एक मामले में आरोपी टॉकीज मालिक नरेश वर्मा को दोषमुक्त कर दिया।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने बताया कि वादी मुकदमा अवर अभियंता ने 11 जुलाई 2007 को यह मामला 135 विद्युत अधिनियम का नरेश वर्मा के विरुद्ध पंजीकृत कराया। आरोप लगाया गया कि निरीक्षण में पाया गया कि गुंजन टाॅकीज में विद्युत लाइन से कटिया डालकर टॉकीज मालिक नरेश वर्मा की ओर से अवैध रूप से विद्युत चोरी की जा रही थी। विद्युत चोरी में 17 मीटर केबिल भी पाई गई। पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया। यह मामला विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम) के समक्ष चला।
सुनवाई के दौरान तमाम खामियों के सामने आने से मामले की सत्यता पर प्रश्न चिन्ह लग गया। यहां तक यह तथ्य भी सामने आया कि विद्युत कर्मियों को फ्री में सिनेमा न दिखाने की रंजिश में यह झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया। अभियोजन व बचाव पक्ष को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) विकास गोस्वामी ने अभियुक्त नरेश वर्मा को धारा 135 विद्युत अधिनियम 2003 के तहत दंडनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त कर दिया।