औरैया। विधानसभा चुनाव इस बार कई मामलों में हाईटेक हो गया है। कोरोना संक्रमण के चलते इस बार ऑनलाइन नामांकन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अब कोई भी प्रत्याशी चुनाव आयोग की ओर से जारी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन नामांकन कर सकता है।
इसके साथ ही प्रत्याशी को ऑनलाइन जमानत राशि जमा करने की सुविधा मिलेगी। ऑनलाइन नामांकन और जमानत राशि की प्रति जमा करने के लिए ही प्रत्याशी को निर्वाचित अधिकारी (आरओ) के सामने एक बार उपस्थित होना होगा।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी व एडीएम रेखा एस चौहान ने बताया कि जनपद की सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए 25 जनवरी से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। प्रत्याशी सीधे कलक्ट्रेट जाकर नामांकन कर सकते हैं। वहीं, चुनाव आयोग ने पहली बार ऑनलाइन आवेदन की भी सुविधा दी है। कोई भी प्रत्याशी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर नामांकन पत्र भर सकते हैं।
ऑनलाइन नामांकन पत्र भरने में छोटी सी लापरवाही से पर्चा भी निरस्त हो सकता है। इसलिए कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। आपराधिक रिकार्ड का ब्योरा अनिवार्य रूप से देना होगा। ऑनलाइन फार्म भरने के बाद प्रिंट आउट रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय में जमा कराना होगा। पांच रंगीन फोटो (दो बाई ढाई सेमी की) पर प्रत्याशी के हस्ताक्षर होने चाहिए। प्रस्तावकों का वोटर कार्ड लगेगा। कार्ड की प्रमाणित छायाप्रति रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जारी की जाएगी।
प्रस्तावक उसी विधानसभा क्षेत्र का निवासी होना चाहिए। जमानत धनराशि को मैनुअल या फिर ई-चालान से जमा किया जा सकता है। एक प्रत्याशी चार सेट में नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है। जमानत धनराशि एक ही बार जमा होगी। नामांकन पत्र के साथ प्रारूप-26 के सभी कालम को अनिवार्य रूप से भरना होगा।
एक भी कालम रिक्त छोड़ने पर नामांकन पत्र का सेट रद हो सकता है। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जो भी सूचनाएं मांगी जाएंगी, उसे तत्काल उपलब्ध कराना होगा। प्रत्याशी को पूरा पता, मोबाइल नंबर जिसमें वाहट्सएप चलता हो और ई-मेल आइडी रिटर्निंग अधिकारी को उपलब्ध करानी होगी। नामांकन पत्र प्रस्तुत करने में अगर नाम गलत अंकित हो गया है तो उसमें संशोधन कराया जा सकता है।