औरैया। न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सेंध लगाकर चोरी करने के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया। दोषी को कोर्ट ने साढ़े तीन साल की सजा सुनाई। साथ ही छह हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।
अभियोजन के अनुसार दिबियापुर थानाक्षेत्र के गांव खजुअइया निवासी राजीव ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। वादी के अनुसार 21 अप्रैल को 2023 को घर में चोरों ने सेंधमारी की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने विवेचना के दौरान कन्नौज के कुरयान विशनूगढ़ निवासी सुनील को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। विवेचना के बाद 17 मई 2023 को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। बृहस्पतिवार को पीठासीन अधिकारी निधि सिसौधिया ने मामले की सुनवाई की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी करा दिया। कोर्ट ने दोषी को तीन सान छह माह की सजा सुनाई। दोषी सुनील को इटावा जेल भेज दिया गया।