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लूट के दोषी को छह साल का कठोर कारावास

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औरैया। अपर सत्र न्यायाधीश राजेश चौधरी ने लूट के मामले में दोषी को छह साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा तीन हजार रुपये जुर्माना भी किया गया है। दोषी कानपुर देहात का निवासी है।
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अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चंद्रभूषण तिवारी ने बताया कि मामला वादी रविकांत ने थाना फफूंद में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी मां चंद्रप्रभा पत्नी मुलायम सिंह निवासी गांव उटकपुरा पोस्ट कमारा 10 जून 2011 को उटकपुरा से चाचा व भाई के साथ पाता स्टेशन जा रही थी। नहर पुल के पास बाइक सवार तीन बदमाशों ने मां के कानों के कुंडल लूट लिए। परिजन बचाने के लिए बढ़े तो बदमाशों ने तमंचा तान दिया।
बाद में पुलिस ने कसोलर थाना मंगलपुर कानपुर देहात निवासी साबिर हुसैन को लूटे गए कुंडल के साथ गिरफ्तार कर आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया।
अभियोजन व बचाव पक्ष को सुनने के बाद एडीजे ने सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भी होगा। प्रकरण में जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी।
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