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किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद

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अमरोहा। किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 33 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। दुष्कर्म के बाद पीड़िता गर्भवती हो गई थी। गिरफ्तारी के बाद से ही दोषी जेल में बंद है, उसे जमानत नहीं मिली थी।
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यह मामला सैदनगली थानाक्षेत्र के एक गांव का है। यहां पर किसान का परिवार रहता है। 21 फरवरी 2020 को किसान अपनी पत्नी के साथ ससुराल गया था। इस दौरान घर पर उसकी 15 वर्षीय बेटी अकेली थी। तभी पड़ोस में रहने वाला शिवम घर में घुस आया और डरा-धमका कर किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। इससे पहले भी आरोपी ने किशोरी के साथ कई बार दुष्कर्म किया था। इस दौरान किशोरी चार महीने की गर्भवती हो गई थी। घटना के बाद उसकी तबियत बिगड़ गई थी। माता-पिता के घर लौटने पर पीड़िता ने आपबीती बताई। किशोरी के पिता की तहरीर पर सैदनगली पुलिस ने शिवम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे जेल भेज दिया था। तभी से वह जेल में बंद है। लगातार प्रयास के बाद भी उसे जमानत नहीं मिली थी।
यह मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष (पॉक्सो एक्ट प्रथम) अवधेश कुमार सिंह की अदालत में विचाराधीन चल रहा था। मंगलवार को न्यायालय ने मामले में सुनवाई की। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक बसंत सिंह सैनी ने पैरवी करते हुए दोषी को सख्त सजा देने की मांग की। न्यायालय ने साक्ष्य और सबूतों के आधार पर शिवम को दोषी करार दिया और उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 33 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जिसकी आधी राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
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