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Amroha News: पिता और गवाह मुकर गए, फिर भी डटी ही पीड़िता, मिला न्याय

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अमरोहा। आदमपुर थानाक्षेत्र के गांव में किशोरी से छेड़खानी के दो दोषियों को न्यायालय ने पांच साल की सजा सुनाई है। साथ ही 14 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। सुनवाई के दौरान पीड़िता के पिता और गवाह मुकर गए, इसके बाद भी किशोरी आरोपी को सजा दिलवाने के लिए डटी रही। आखिरकार उसे न्याय मिला। एक आरोपी जमानत पर जेल से बाहर था, जबकि दूसरा भीतर था।
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गांव में किसान का परिवार रहता है। 15 फरवरी 2022 की शाम चार बजे किसान की 14 वर्षीय बेटी खेत पर गई थी। तभी प्रमोद और कपिल ने किशोरी के साथ छेड़खानी की। विरोध करने पर किशोरी के साथ मारपीट की थी। इस मामले में पीड़िता के पिता ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर भेज जेल भेज दिया था। बाद में दोनों आरोपी जमानत पर जेल से बाहर आ गए थे। लेकिन प्रमोद की हरकतों से परेशान होकर उसके ही परिवार वालों ने दोबारा उसे जेल भिजवा दिया था।
ये मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट प्रथम डॉ. कपिला राघव की अदालत में विचाराधीन चल रहा था। विशेष लोक अभियोजक बसंत सिंह सैनी ने बताया कि मुकदमे की सुनवाई के बीच पीड़िता के पिता और अन्य गवाह अपने बयानों से मुकर गए। लेकिन पीड़िता आरोपियों को सजा दिलाने के लिए डटी रही। उसने न्यायालय के सामने बेझिझक अपना पक्ष रखा। साक्ष्य और सबूतों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी प्रमोद व कपिल को दोषी करार दिया और पांच-पांच साल की सजा सुनाई। साथ ही 14 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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