अमेठी। पावर कॉरपोरेशन की ओर से घरेलू और निजी नलकूप के बकाए का भुगतान करने के लिए एकमुश्त समाधान योजना 30 नवंबर तक संचालित की जाएगी। शासन से निर्देश मिलने के बाद इस पर काम शुरू हो गया है।
पावर कॉरपोरेशन की ओर से बकाए का भुगतान एवं राजस्व में वृद्धि को लेकर समय-समय पर एकमुश्त समाधान योजना लागू की जाती है। इसी क्रम में 21 अक्तूबर से 30 नवंबर तक एकमुश्त समाधान योजना चलाई जाएगी। अमेठी के अधिशासी अभियंता छैल बिहारी ने बताया कि घरेलू एवं निजी नलकूप के समस्त उपभोक्ताओं के लिए एकमुश्त समाधान योजना शुरू की गई है।
30 नवंबर तक उपभोक्ता खंड, उपखंड कार्यालय, विभागीय कलेक्शन सेंटर, जन सेवा केंद्र, सीएससी एवं विभागीय वेबसाइट के जरिए योजना का लाभ ले सकते हैं। बताया कि एकमुश्त समाधान योजना में घरेलू व निजी नलकूप उपभोक्ताओं को 30 सितंबर तक बकाए पर 100 फीसदी सरचार्ज माफी मिलेगी।
इस योजना का लाभ लेने के लिए 21 अक्तूबर से 30 नवंबर तक पंजीकरण कराना होगा। दो किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं को 100 फीसदी सरचार्ज माफी के साथ छह किस्तों में बिल भुगतान की सुविधा है।
वहीं दो किलोवाट से अधिक के घरेलू उपभोक्ताओं को 50 फीसदी छूट, दो किलोवाट तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को 100 फीसदी छूट, दो किलोवाट से अधिक और पांच किलोवाट तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को 50 फीसदी सरचार्ज छूट मिलेगी। कहा कि विद्युत बिलों में किसी प्रकार की त्रुटि है तो उपभोक्ता संबंधित विभागीय अधिकारियों के पास पहुंचकर उसे सही कराकर योजना का लाभ ले सकते हैं। (संवाद)