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कंबाइन हार्वेस्टर के साथ फसल अवशेष यंत्र जरूरी

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गौरीगंज (अमेठी)। फसल कटाई के दौरान कंबाइन हार्वेस्टर के साथ फसल अवशेष प्रबंधन यंत्र अनिवार्य होगा। बिना इसके धान फसल की कटाई करते पाए जाने पर हार्वेस्टर संचालक के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने एडवाइजरी जारी कर नियम का पालन कराने का निर्देश अफसरों को दिया है।
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शासन ने फसलों की कटाई के बाद खेत में फसल अवशेष जलाने पर अंकुश लगाने का निर्देश जिला प्रशासन को दिया है। शासन के निर्देश पर डीएम अरुण कुमार ने एडवायजरी जारी कर संबंधित अफसरों को नियम का पूरी तरह से पालन कराने का निर्देश दिया है।
जारी एडवायजरी में डीएम ने कहा है कि फसल कटाई में प्रयोग की जाने वाली कंबाइन हार्वेस्टर के साथ सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम, स्ट्रा रीपर, स्ट्रा रैक, बेलर व अन्य कोई फसल अवशेष प्रबंधन यंत्र का प्रयोग किया जाना अनिवार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि सभी कंबाइन हार्वेस्टर के मालिकों को फसल कटाई के पूर्व ही कंबाइन हार्वेस्टर में सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम/स्ट्रा रीपर/स्ट्रा रैक/बेलर/अन्य कोई फसल अवशेष प्रबंधन यंत्र का प्रयोग करना अनिवार्य होगा।
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कहा है कि फसल अवशेष प्रबंधन यंत्र का प्रयोग किए बिना जिले में कंबाइन हार्वेस्टर से कटाई प्रतिबंधित है। बावजूद इसके यदि कोई भी कंबाइन हार्वेस्टर बिना कोई फसल अवशेष प्रबंधन यंत्र का प्रयोग करते पाया जाता है तो संबंधित कंबाइन हार्वेस्टर मालिक के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करते हुए कंबाइन हार्वेस्टर को सीज किया जाएगा।
डीएम ने आम लोगों से अपील की है कि खेत में फसल का अवशेष नहीं जलाएं। ऐसा करने से खेत की उर्वरा शक्ति कमजोर हो जाएगी। उन्होंने आमजनों से अपील की यदि उनके क्षेत्र में यदि कोई इसका उल्लंघन कर कटाई कर रहा हो तो तत्काल उन्हें व संबंधित तहसील के एसडीएम अथवा कृषि विभाग के अफसरों को सूचना दें। तत्काल हार्वेस्टर मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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