गौरीगंज (अमेठी)। ग्रामीणों द्वारा विभिन्न प्रकरण में जन सूचना अधिकार के तहत संबंधित पंचायत सचिवों से सूचना मांगी गई थी। सचिव द्वारा सूचना नहीं देने पर छह पीड़ित राज्य सूचना आयोग चले गए। आयोग ने सुनवाई करते हुए छह ग्राम के सचिवों पर अगल-अलग राशि में कुल 1.25 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया था। बार-बार निर्देश के बावजूद सचिवों द्वारा राशि जमा नहीं करने पर डीपीआरओ ने संबंधित सचिवों के वेतन से जुर्माना राशि की कटौती कराने का निर्देश दिया है।
ब्लॉक क्षेत्र जामो की ग्राम पंचायत कटारी निवासी शिवभवन ने दो अलग-अलग प्रकरणों में सूचना अधिकार के तहत सूचना मांगी थी। जगदीशपुर ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम पंचायत इटरौरा निवासी सादिक अली, बहादुरपुर ब्लॉक के पीढ़ी गांव निवासी अभय तिवारी ने दो प्रकरणों में तो जामो ब्लॉक के अहद गांव निवासी सदातीर्थ मिश्र ने भी जन सूचना अधिकार के तहत ब्लॉक से सूचना मांगी थी। बार-बार पत्राचार के बावजूद संबंधित गांव के सचिव द्वारा मांगी गई उक्त सूचना नहीं दी गई।
परेशान पीड़ित राज्य सूचना आयोग पहुंच गए। वहां सुनवाई के दौरान आयोग ने जामो ब्लॉक के ग्राम पंचायत अधिकारी राम कुमार पर 10 हजार, ओम प्रकाश पर 15 हजार, जगदीशुपर ब्लॉक के ग्राम पंचायत अधिकारी मंजीत पर 25 हजार, बहादुरपुर के सचिव राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव पर 25-25 हजार रुपये का दो अलग-अलग तो जामो के ही ग्राम पंचायत अधिकारी चंदन पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया था।
इसके बाद से डीपीआरओ कार्यालय द्वारा सभी छह गांव के पांच सचिवों को पत्र भेजकर जुर्माना राशि जमा करने का निर्देश दिया गया। नियत समय पर राशि नहीं जमा करने पर कई बार अनुस्मारक पत्र भी भेजा गया। फिर भी आदेश का पालन नहीं करने पर डीपीआरओ श्रीकांत यादव ने नियत की गई उक्त जुर्माना रशि को संबंधित कर्मचारी के वेतन से काटकर जमा कराने का निर्देश दिया गया है। डीपीआरओ ने कहा कि आयोग के आदेश का बार-बार कहने के बाद भी पालन नहीं करने पर वेतन से कटौती करने का आदेश दिया गया है।