अंबेडकरनगर। पत्नी को जलाकर मार डालने के आरोपी पति को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त पर अर्थदंड भी लगाया गया। घटना के बाद से ही आरोपी जेल में बंद है।
अलीगंज थाने में चार वर्ष पहले ककराही निवासी विजय राना के खिलाफ पत्नी की हत्या कर देने का केस दर्ज हुआ था। आरोप था कि दहेज के लिए प्रताड़ना की गई। इसके बाद विवाह के एक माह के अंदर ही पत्नी को जलाकर मार डाला। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को जेल भेजा।
इस बीच अभियोजन पक्ष ने मामले में सजा दिलाने के लिए तेजी से बहस शुरू की। पुलिस के पैरवी सेल ने भी इसमें मदद की। आधा दर्जन से अधिक गवाहों को कोर्ट में पेश किया गया जहां उन्होंने आरोपी के खिलाफ बयान दर्ज कराया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुभाष चंद्र वर्मा ने बताया कि मामले की सुनवाई करते हुए अपर जनपद न्यायाधीश चतुर्थ मीरा गोठलवाल ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई।
इसके साथ ही अलग-अलग धाराओं में अर्थदंड भी लगाया। सजा सुनाए जाने के दौरान हत्याभियुक्त पति विजय राना भी कोर्ट में मौजूद था। सजा के बाद उसे फिर से जिला कारागार भेज दिया गया।