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घरेलू हिंसा पर रोक लगाने के लिए जागरूकता की जरूरत

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अंबेडकरनगर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से विकास भवन में दहेज प्रतिषेध अधिनियम विषय पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन हुआ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव प्रियंका सिंह ने कहा कि घरेेलू हिंसा दुनिया के लगभग हर समाज में मौजूद है। इस शब्द को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। पति या पत्नी, बच्चों या बुजुर्गों के खिलाफ हिंसा सामान्य रूप से सामने आए मामलों में से कुछ है। पीड़िता के खिलाफ हमलावर द्वारा अपनाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की रणनीति है।
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शारीरिक शोषण, भावनात्मक शोषण, मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार या वंचितता, आर्थिक अभाव आदि घरेलू हिंसा न केवल विकासशील देशों की समस्या है बल्कि यह विकसित देशों में भी बहुत प्रचलित है। सभ्य समाज में हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। घरेलू हिंसा में महिलाएं और बच्चे अक्सर साफ्ट टारगेट होते हैं। सरकार ने घरेेलू हिंसा अधिनियम को भी बनाया और लागू किया है।
वहीं जिला सूचना विभाग के सहयोग से अकबरपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत रूकुनुद्दीनपुर, बरसावां हासिमपुर, टांडा तहसील अन्तर्गत ग्राम पंचायत हरैया व मसढ़ा मोहनपुर ग्राम पंचायत में मोबाइल प्रचार वैन पर विधिक जागरूकता से संबंधित वीडियो क्लिप का प्रसारण एलईडी स्क्रीन के माध्यम से किया गया। अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर रमाबाई राजकीय पीजी कॉलेज व राजकीय इंटर कॉलेज अकबरपुर में साक्षरता शिविर का आयोजन कर शिक्षकों का सम्मान किया गया। मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता रामचन्द्र वर्मा, राजेेश यादव व सीडीपीओ बलराम सिंह आदि मौजूद रहे।
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