अंबेडकरनगर। 15 साल पुराने प्रदर्शन और पत्थरबाजी के मामले में समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष और पूर्व एमएलसी हीरालाल यादव को जिला जज चंद्रोदय कुमार की अदालत से अग्रिम जमानत मिल गई है। वारंट जारी होने के बाद हीरालाल यादव ने अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया।
मामला सात मार्च 2011 का है। उस समय समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सरकारी कार्यालयों और दुकानों को बंद कराने का आह्वान किया था। पुलिस की मौजूदगी के बीच प्रदर्शनकारी अकबरपुर स्थित सपा कार्यालय से तत्कालीन जिलाध्यक्ष हीरालाल यादव के नेतृत्व में नारेबाजी करते हुए निकले थे।
आरोप है कि पुलिस द्वारा रोकने पर प्रदर्शनकारी धक्का-मुक्की करते हुए आगे बढ़े और पुलिसकर्मियों पर पत्थर फेंकने लगे। इस दौरान लाठी-डंडों से हमला किए जाने की बात भी सामने आई थी। घटना में तत्कालीन इंस्पेक्टर वीएम दूबे समेत कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे।
मामले में पुलिस ने हीरालाल यादव समेत कुल 21 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने बाद में हीरालाल यादव के खिलाफ आरोप पत्र भी न्यायालय में दाखिल कर दिया था। अन्य आरोपियों को उसी समय जमानत मिल गई थी, जबकि हीरालाल यादव की ओर से अब अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई थी। अदालत ने बुधवार को याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें अग्रिम जमानत दे दी। हालांकि मामले की सुनवाई आगे भी जारी रहेगी।