अंबेडकरनगर। बसखारी क्षेत्र से जुड़े गो हत्या, हत्या के प्रयास और धोखाधड़ी के मामले में आरोपी मो. मुमताज उर्फ आजाद को अदालत से राहत मिल गई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित द्वितीय/विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट भारतेंदु प्रकाश गुप्ता की अदालत ने आरोपी की द्वितीय जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है।
वर्ष 2016 में आरोपी के खिलाफ पुलिस ने हत्या के प्रयास समेत अन्य तमाम धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की थी। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने बताया कि आरोपी पूर्व में जमानत पर था और नियमित रूप से अदालत में उपस्थित होता रहा। अधिवक्ता ने यह भी दलील दी कि सहअभियुक्त सलाहुद्दीन को पहले ही जमानत मिल चुकी है। अदालत ने हाईकोर्ट के आदेशों और मामले की परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी मो. मुमताज के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट स्थगित कर दिया तथा 75 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही धनराशि की दो जमानतें दाखिल करने पर रिहा करने का आदेश दिया।