पिटाई से हुई महिला की मौत में आरोपित को उम्र कैद
जिला न्यायालय ने पीट-पीटकर महिला की हत्या किए जाने में गैर इरादतन हत्या का आरोप साबित होने पर आरोपित कड़ेदीन को उम्र कैद और दस हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जबकि, आरोपित बिटोला देवी पुत्री कड़ेदीन को भारतीय दंड संहिता की धारा 323 का आरोप साबित होने पर शर्तों के साथ एक वर्ष की सदाचार की परिवीक्षा प्रदान किया।
कोर्ट ने कहा कि आरोपिता जिला परिवीक्षा अधिकारी के समक्ष पांच दिन के अंदर अंडरटेकिंग प्रस्तुत करें और अन्य किसी अपराध में लिप्त होने पर या शर्तों का उल्लंघन करने पर दंड का आदेश लागू हो जाएगा। यह निर्णय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रागिनी ने एडीजीसी टीएन दीक्षित एवं मारुत्यानंद मिश्रा को सुन कर दिया है।
घटना 27 जुलाई 2008 की थाना फूलपुर के ग्राम लाइन का पूरा सांवडीह की है। वादी घनश्याम उर्फ पप्पू ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह अपनी मौसेरी बहन शामली के यहां आया हुआ था। आरोपितों से जमीन के विवाद को लेकर आपस में लड़ाई होने लगी।
इस पर कड़ेदीन कमला देवी प्रदीप कुमार और विटोला देवी लाठी, डंडा, कुल्हाड़ी लेकर शामली देवी के ऊपर हमला कर मारा पीटा जिससे शामली की मृत्यु हो गई। आरोप साबित करने के लिए अभियोजन ने सात गवाह पेश किया। अदालत ने पूर्व में ही प्रदीप कुमार की पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड भेज दिया था और आरोपित कमला देवी की दौरान मुकदमा मृत्यु हो गई।