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यूसुफपुर हत्याकांड : एक ही परिवार के पांच लोगों की हत्या में आरोपी की जमानत खारिज

Wed, 12 Jan 2022 11:19 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

घटना पांच जनवरी 2020 की सोरांव थाने के यूसुफपुर गांव की है। वादी कार्तिकेय तिवारी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसे सूचना मिली है कि उसकी बहन कामिनी उर्फ सोनी उसके दोनों बच्चों कान्हा (6 वर्ष), कुंज (3 वर्ष) पति सोमदत्त तिवारी उर्फ सोनू बहन के ससुर विजय शंकर तिवारी की बीती रात हत्या कर दी गई है।
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विस्तार
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जिला न्यायालय ने दो अबोध बच्चों सहित पांच लोगों की जघन्य हत्या करने में आरोपी बलिराम खरवार उर्फ बल्ली की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश जिला जज नलिन कुमार श्रीवास्तव ने डीजीसी गुलाबचंद्र अग्रहरि को सुनकर दिया है।

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घटना पांच जनवरी 2020 की सोरांव थाने के यूसुफपुर गांव की है। वादी कार्तिकेय तिवारी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसे सूचना मिली है कि उसकी बहन कामिनी उर्फ सोनी उसके दोनों बच्चों कान्हा (6 वर्ष), कुंज (3 वर्ष) पति सोमदत्त तिवारी उर्फ सोनू बहन के ससुर विजय शंकर तिवारी की बीतीरात हत्या कर दी गई है। वादी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में ग्राम प्रधान प्रदीप सरोज के संयंत्र से सच्चिदानंद तिवारी आदि पर हत्या किए जाने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था।

दौरान विवेचना मांडा क्षेत्र में मुठभेड़ में पकड़े गए बदमाशों ने बताया था कि वे थाना सोरांव के बनकट के पास बगीचे में डेरा डाले हैं। दिन में घूमघूम कर खिलौना चूड़ी आदि बेचते है। दिन में रेकी करते हैं और रात में घर में घुसकर चोरी और हत्या जैसे अपराध करते हैं। बदमाशों के बयान के आधार पर ही अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया है। अभियुक्त द्वारा सह अभियुक्तों के साथ मिलकर यूसुफपुर में एक ही परिवार के पांच लोगों की हत्या करने का आरोप है।
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अभियुक्त के पास से पुलिस ने दो हंसीआ, चापड़, रंभा आदि बरामद किया है। अभियोजन ने जमानत का विरोध करते हुए अभियुक्त गण के कई आपराधिक इतिहास बताया है। जघन्य हत्याकांड में अपराध की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने अभियुक्त की जमानत खारिज कर दी है।

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पिटाई से हुई  महिला की मौत में आरोपित को उम्र कैद
जिला न्यायालय ने पीट-पीटकर महिला की हत्या किए जाने में गैर इरादतन हत्या का आरोप साबित होने पर आरोपित कड़ेदीन को उम्र कैद और दस हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जबकि, आरोपित बिटोला देवी पुत्री कड़ेदीन को भारतीय दंड संहिता की धारा 323 का आरोप साबित होने पर शर्तों के साथ एक वर्ष की सदाचार की परिवीक्षा प्रदान किया।

कोर्ट ने कहा कि आरोपिता जिला परिवीक्षा अधिकारी के समक्ष पांच दिन के अंदर अंडरटेकिंग प्रस्तुत करें और अन्य किसी अपराध में लिप्त होने पर या शर्तों का उल्लंघन करने पर दंड का आदेश लागू हो जाएगा। यह निर्णय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रागिनी ने  एडीजीसी टीएन दीक्षित एवं मारुत्यानंद मिश्रा को सुन कर दिया है।

 घटना 27 जुलाई 2008 की थाना फूलपुर के ग्राम लाइन का पूरा सांवडीह की है। वादी घनश्याम उर्फ  पप्पू ने  रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह अपनी मौसेरी बहन शामली के यहां आया हुआ था। आरोपितों से जमीन के विवाद को लेकर आपस में लड़ाई होने लगी।

इस पर कड़ेदीन कमला देवी प्रदीप कुमार और विटोला देवी लाठी, डंडा, कुल्हाड़ी  लेकर शामली देवी के ऊपर हमला कर मारा पीटा जिससे शामली की मृत्यु हो गई। आरोप साबित करने के लिए अभियोजन ने सात गवाह पेश किया। अदालत ने पूर्व में ही प्रदीप कुमार की पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड भेज दिया था और आरोपित कमला देवी की दौरान मुकदमा मृत्यु हो गई।
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