नियमों का उल्लंघन करते हुए जारी किया गया था विज्ञापन
आयोग ने एपीएस के 176 पदों पर भर्ती के लिए वर्ष 2013 में विज्ञापन जारी किया था। यह विज्ञापन नियमावली का उल्लंघन करते हुए जारी किया गया था। नियमावली के अनुसार एपीएस भर्ती के तहत द्वितीय चरण में होने वाली शॉर्ट हैंड की परीक्षा में किसी भी प्रकार गलती अनुमन्य नहीं है, लेकिन आयोग की ओर से जारी विज्ञापन में पांच फीसदी तक की गलती पर छूट प्रदान की गई थी। अब शॉर्ट हैंड में एक गलती भी अभ्यर्थियों के चयन में बाधा बनेगी। संशोधित विज्ञापन में लिखा है कि शॉर्ट हैंड एवं टाइप टेस्ट में क्रमश: 80 शब्द प्रति मिनट एवं 25 शब्द प्रति मिनट की गति होना आवश्यक है।
आयोग ने 23 अगस्त को निरस्त कर दिय था विज्ञापन
आयोग ने बीते 23 अगस्त को एपीएस भर्ती-2013 को विज्ञापन निरस्त कर दिया था। संशोधित विज्ञापन के तहत नए आवेदन नहीं लिए जाएंगे। जिन अभ्यर्थियों ने 13 दिसंबर 2013 को जारी विज्ञापन के आधार पर आवेदन किए थे, केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति मिलेगी। विज्ञापन आयोग की वेबसाइट पर 12 अक्तूबर तक उपलब्ध रहेगा। अभ्यर्थियों को अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि अंकित करके 12 अक्तूबर तक आवेदन पत्र डाउनलोड करने होंगे और आवेदन की हार्डकॉपी सहित वांछित अभिलेख आयोग में 22 अक्तूबर, शाम पांच बजे तक हाथों-हाथ या डाक के माध्यम से जमा करने होंगे।