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यूपी : आजम खां के लोकसभा चुनाव के खिलाफ  जया प्रदा की याचिका खारिज

Fri, 29 Apr 2022 10:47 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

आज़म खां के अधिवक्ता एनके पांडेय ने कोर्ट को बताया कि आजम ने लोक सभा सीट से इस्तीफा दे दिया है जिसे स्वीकार भी कर लिया गया है। इसलिए चुनाव याचिका अर्थहीन हो चुकी है लेकिन हाई कोर्ट ने याची अधिवक्ता के उपस्थित नहीं होने के कारण याचिका अदम पैरवी में खारिज कर दी है। 
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जया प्रदा और आजम खान - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामपुर के पूर्व सांसद मोहम्मद आजम खां के चुनाव को निरस्त करने की मांग में अभिनेत्री जया प्रदा की चुनाव याचिका खारिज कर दी है और लंबित सभी अर्जियां निस्तारित कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह ने दिया है। याचिका पर पक्ष रखने के लिए अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए।

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आज़म खां के अधिवक्ता एनके पांडेय ने कोर्ट को बताया कि आजम ने लोक सभा सीट से इस्तीफा दे दिया है जिसे स्वीकार भी कर लिया गया है। इसलिए चुनाव याचिका अर्थहीन हो चुकी है लेकिन हाई कोर्ट ने याची अधिवक्ता के उपस्थित नहीं होने के कारण याचिका अदम पैरवी में खारिज कर दी है। 

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आजम खान के खिलाफ  दर्ज आपराधिक मामलों पर सुनवाई टली
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को जहां सपा नेता आजम खान की शत्रु संपत्ति मामले में जमानत अर्जी पर सुनवाई को टाल दी थी, वहीं शुक्रवार को उनके द्वारा दाखिल आपराधिक मामलों में दर्ज एफआईआर को रद्द कराने की याचिका पर भी सुनवाई नहीं हो सकी।


कोर्ट ने याची के अधिवक्ता के आग्रह पर मामले की सुनवाई के लिए 25 मई की तिथि तय की है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता की पीठ कर रही है। सपा नेता ने अपने खिलाफ  दर्ज दो एफआईआर को रद्द करने की गुहार हाईकोर्ट से लगाई है। शुक्रवार को दोनों ही मामलों में सुनवाई होनी थी लेकिन उनके अधिवक्ता के आग्रह पर टाल दी। 
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