फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

नगर निकायों में रिक्त पदों पर समय सीमा के भीतर कराए जाएं चुनाव - हाईकोर्ट

Thu, 02 Sep 2021 09:30 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नगर निगम और नगर पालिकाओं में खाली पड़े सभासद, पार्षदों और अध्यक्षों का उपचुनाव समय सीमा के भीतर कराने का शासन को निर्देश जारी किया है। 
विज्ञापन
allahabad high court - फोटो : social media
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग को कानपुर नगर निगम अन्य स्थानीय निकायों में रिक्त पदों के चुनाव तय समयसीमा में कराने का निर्देश दिया है। यह आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति एमएन भंडारी एवं न्यायमूर्ति एके ओझा की खंडपीठ ने संकल्प फाउंडेशन की जनहित याचिका को खारिज करते हुए दिया है।
विज्ञापन


याचिका में राज्य सरकार को कानपुर नगर निगम के चार वार्डों में पार्षदों की रिक्ति की घोषणा करने वाली अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिए जाने की मांग की गई थी। याचिका पर कोर्ट ने राज्य सरकार से जानकारी मांगी थी। सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि कानपुर नगर निगम के पार्षदों ही नहीं, प्रदेशभर के स्थानीय निकायों की रिक्तियों के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस पर कोर्ट ने याचिका औचित्यहीन होने के कारण राज्य निर्वाचन आयोग को तय समयसीमा में चुनाव कराने का निर्देश देते हुए याचिका खारिज कर दी।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें