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Sex Racket : प्रयागराज में गली-गली में चल रहे स्पा और मसाज पार्लर संदेह के घेरे में, दिशा-निर्देश ठेंगे पर

Mon, 02 Sep 2024 03:06 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

पुलिस की नाक के नीचे सिविल लाइंस रोडवेज बस स्टैंड पर पी स्क्वॉयर माल में मसाज पार्लर और स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार के धंधे का भंडाफोड़ होने के बाद शहर की हर गली मुहल्लों में धड़ल्ले से चल रहे स्पा सेंटरों की विश्ववसनीयता पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। इस घटना के बाद तमाम पार्लर संचालक सेंटर बंद कर दिए हैं। 
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स्पा सेंटर। - फोटो : Free Pik
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विस्तार
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सिविल लाइंस में स्पा व मसाज पार्लर की आड़ में सेक्स रैकेट संचालन का भंडाफोड़ होने के बाद इन सेंटरों को लेकर चर्चा फिर तेज हो गई है। शहर में गली-गली में स्पा व मसाज पार्लर का संचालन किया जा रहा है और इसके लिए बनाए गए नियम-निर्देश ठेंगे पर रख दिए गए हैं। इन मसाज पार्लर और स्पा सेंटर की विश्वसनीयता भी संदेह के घेरे में आ गई है। पुलिस के साथ ही अन्य जिम्मेदार विभाग इन्हें लेकर आंखें मूंदे रहते हैं और इसका ही फायदा इसका संचालन करने वाले उठाकर अनैतिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं।

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सूत्रों का कहना है कि सिर्फ सिविल लाइंस क्षेत्र की बात करें तो यहां लगभग दो दर्जन स्पा व मसाज पार्लर संचालित किए जा रहे हैं। इनमें से एक या दो को छोड़कर किसी के पास भी आयुर्वेदिक थेरेपी का लाइसेंस नहीं है। जबकि स्पा व मसाज एक तरह से आयुर्वेदिक थेरेपी ही है। लाइसेंस न लेने के साथ इन सेंटरों में अन्य नियमों व निर्देशों का भी खुलेआम उल्लंघन किया जाता है। न तो प्रशिक्षित स्टाफ रखा जाता है और न ही अन्य मानकों का पालन किया जाता है।

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यह हैं नियम-निर्देश
  • क्रॉस जेंडर मसाज की सेवा देने पर पूरी तरह से रोक है। इसका मतलब है कि अगर मसाज करने वाला पुरुष है तो वो पुरुष ग्राहक को ही मसाज कर सकता है।
  • महिला व पुरुष दोनों के लिए मसाज की अलग अलग व्यवस्था होनी चाहिए।
  • जो व्यक्ति मसाज कर रहा है, उसके पास फिजियोथेरेपी, एक्यूप्रेशर आदि में डिप्लोमा या डिग्री होना आवश्यक है। इसके बाद ही व्यक्ति को मसाज करने की अनुमति दी जाएगी।
  • मसाज पार्लर में सीसीटीवी कैमरे इंस्टाल करवाना आवश्यक है। पिछले तीन महीने तक की रिकॉर्डिंग भी सुरक्षित रखना अनिवार्य है ताकि जांच कभी भी की जा सके।
  • मसाज पार्लर में महिलाओं व पुरुषों के लिए अलग अलग सेक्शन होने चाहिए और उनकी इंट्र-इग्जिट भी अलग होनी चाहिए। दोनों स्थलों में कोई भी इंटर कनेक्शन नहीं होना चाहिए।
  • स्पा और मसाज पार्लर में कोई भी सर्विस दरवाजे लॉक करने के बाद नहीं दी जा सकती है। यानी दरवाजों को भीतर से बंद नहीं कर सकते।
  • स्पा और मसाज पार्लर में लगने वाले गेट में अंदर की तरफ कोई भी चेन आदि नहीं होनी चाहिए, जिससे कि गेट को अंदर से बंद किया जा सके।
  • जो भी ग्राहक मसाज पार्लर में आते हैं, उनकी आईडी लेना आवश्यक है और विवरण भी एक रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए।
  • ऐसे सेंटर को सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक ही खोला जा सकता है।

सेक्स रैकेट संचालन में गिरफ्तार 20 आरोपियों को जेल

सिविल लाइंस स्थित माॅल में स्पा सेंटर व मसाज पार्लर की आड़ में सेक्स रैकेट का संचालन करने के सभी 20 आरोपी रविवार को जेल भेज दिए गए। इन सभी को देर शाम विशेष रिमांड मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया। जहां रिमांड मंजूर होने पर उन्हें दो दिन के लिए न्यायिक हिरासत में नैनी जेल भेज दिया गया।

आरोपियों में 13 महिलाएं व युवतियां और सात पुरुष हैं। महिलाओं में से एक लूकरगंज निवासी सपना देवी जंक्शन स्पा सेंटर की संचालक है। इसके अलावा गिरफ्तार पुरुषों में दो स्पा सेंटरों के मैनेजर भी शामिल हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, पूछताछ में यह बात सामने आई है कि पैराडाइज स्पा सेंटर का मालिक समीर खान निवासी वाराणसी व मैनजर भानु निवासी गोरखपुर है।

इसके अलावा न्यू ग्रीन व वेव्स स्पा सेंटर का मालिक गौरव कुमार है और वह भी वाराणसी का ही रहने वाला है। यह तीनों आरोपी पुलिस को चकमा देकर मौके से भाग निकलने में कामयाब हो गए। मुकदमे में इन्हें भी आरोपी बनाया गया है और इनकी तलाश की जा रही है। प्रभारी सिविल लाइंस रामाश्रय यादव ने बताया कि सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है।
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जबरन भी कराते थे देह व्यापार

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, पकड़ी गई महिलाओं व युवतियों से पूछताछ में यह बात भी सामने आई है कि कई बार उनसे जबरन देह व्यापार कराया जाता था। मालिक व मैनेजर इसके लिए दबाव बनाते थे और ऐसा न करने पर नौकरी से निकालने की धमकी देते थे। यह भी बताया कि मसाज व स्पा के लिए ग्राहक जो पैसा देते थे, उसे मालिक व मैनेजर स्वयं रख लेते थे। जबकि देह व्यापार से मिलने वाली राशि में से आधे रुपये उन्हें दे दिए जाते थे।
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