इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उ प्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 2018की ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी व समाज कल्याण पर्यवेक्षक के 1953 पदों की भर्ती की एस आई टी जांच रिपोर्ट तलब की है और सरकार सहित विपक्षियों द्वारा महानिबंधक कार्यालय में दाखिल जवाबी हलफनामे ढूंढ कर पत्रावली के साथ पेश करने का निर्देश दिया है। याचिका की सुनवाई लंबित अन्य याचिकाओं के साथ 23जुलाई को होगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने विकास तिवारी वह 124अन्य की याचिका पर दिया है।
याची का कहना है कि आयोग ने ओएमआर सीट से परीक्षा ली। 28अगस्त 19 को परिणाम घोषित किया गया।तो धांधली के आरोप लगे।जिसकी जांच के लिए एस आई टी गठित की गई। याचियों का कहना है कि 1553अभ्यर्थियों का सत्यापन किया गया है।और शासन ने 24मार्च 21को भर्ती निरस्त कर दी।जिसे याचिका में चुनौती दी गई है।