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सीजनल कर्मचारी 15 दिन की ग्रेच्युटी पाने का हकदार

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सीजनल कर्मचारी 15 दिन के वेतन की ग्रेच्युटी का हकदार
0 गन्ना समिति में कार्यरत रहे कर्मचारी को ग्रेच्युटी के भुगतान का आदेश
अमर उजाला ब्यूरो
प्रयागराज। हाईकोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश गन्ना कोऑपरेटिव सोसाइटी में कार्यरत सीजनल (सामयिक) कर्मचारी को ग्रेच्युटी का भुगतान 15 दिन के वेतन के हिसाब से किया जाएगा न कि सात दिन के वेतन से। कोर्ट ने कहा है कि कर्मचारी ने जिन वर्षो में 240 दिन से अधिक काम किया है, उन वर्षों की ग्रेच्युटी का भुगतान 15 दिन के वेतन के हिसाब से किया जाए। सहारनपुर के महक सिंह की याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने दिया है।
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याची के अधिवक्ता दिनेश राय की दलील थी की याची भले ही सीजनल कर्मचारी था मगर, उसने नियमित कर्मचारी की तरह काम किया है और कई साल तो 240 दिन से अधिक काम किया है। उसे पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट की धारा 4 (2) के तहत 15 दिन के वेतन के हिसाब से ग्रेच्युटी पाने का अधिकार है। कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार करते हुए कंट्रोलिंग अथॉरिटी और अपीलेट अथॉरिटी के सात दिन के वेतन के हिसाब से ग्रेच्युटी देने के आदेश को रद्द कर दिया है और 15 दिन के हिसाब से भुगतान करने के लिए कहा है।
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