इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने बलिया के श्री नगीना ज्ञान ज्योति जनकल्याण सेवा संस्थान नगरा के सचिव योगेंद्र यादव की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है तथा उनकी याचिका पर पक्षकारों से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा है कि अगली सुनवाई तक याची के विरुद्ध उत्पीड़नात्मक कार्रवाई न की जाए। योगेंद्र यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने दिया है।
याची का कहना था कि उसकी संस्था द्वारा सुभावती देवी इंटर कॉलेज भगमलपुर, ज्ञान ज्योति विद्या मंदिर नगरा, श्री नगीना पूर्व माध्यमिक विद्यालय, तथा रामनगीना इंटर कॉलेज पलिगरा संचालित किया जाता है। उसके खिलाफ राजीव कुमार सिंह ने बिना मान्यता के विधायक और सांसद निधि के दुरूपयोग की शिकायत की थी। जिसकी जांच सतर्कता अधिष्ठान द्वारा की जा रही है। जांच केनाम पर सतर्कता अधिष्ठान द्वारा याची का अनावश्यक उत्पीड़न किया जा रहा है। कोर्ट ने याची के उत्पीड़न पर रोक लगाते हुए सभी पक्षकारों को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिका पर अधिवक्ता अजिताभ चौबे और अनूप त्रिवेदी ने बहस की।