हाईकोर्ट ने लिया था स्वत: संज्ञान, कमिश्नर-डीएम-एसएसपी को किया था तलब
इस सनसनीखेज हत्याकांड का इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए आपराधिक जनहित याचिका भी दायर की थी। साथ ही कमिश्रनर, डीएम व एसएसपी के साथ ही इविवि के कुलसचिव को नोटिस जारी कर तलब भी किया था। तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ति और जस्टिस एसएम शमशेरी की पीठ ने तल्ख टिप्पणी की थी। कहा था कि विवि परिसर में अराजकता का माहौल है। छात्रावास अपराधियों की पनाहगार हो गए हैं और पूरा परिसर उनकी आपराधिक गतिविधियों का मैदान बन चुका है।