प्रयागराज में हिंसा का मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप। फाइल फोटो
- फोटो : अमर उजाला
अटाला बवाल में गिरफ्तार जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप के कब्जे से भी पुलिस ने एक असलहा बरामद किया था। इसे तब बरामद किया गया था जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। बरामदगी के आधार पर ही उसे आर्म्स एक्ट के मुकदमे में आरोपी बनाकर गिरफ्तार किया गया था। गौरतलब है कि जावेद का घर ढहाए जाने के दौरान भी दो तमंचे व कारतूस बरामद किए गए थे। जिसमें पुलिस ने अज्ञात में केस दर्ज किया था।
अटाला में 10 जून को जुमे के दिन जमकर बवाल हुआ था। रात में ही पुलिस ने जावेद को हिरासत में ले लिया था। रात भर पूछताछ के बाद पुलिस ने 11 जून की सुबह उसे गिरफ्तार कर लिया था। साथ ही दोपहर बाद कोर्ट की अनुमति से जेल भेज दिया था। हालांकि जावेद की गिरफ्तारी के संबंध में जो फर्द तैयार की गई, उसके अनुसार उसे 11 जून की सुबह सात बजे गिरफ्तार किया गया। इसमें गिरफ्तारी करने वाले एसआई रवि कटियार की ओर से बताया गया कि गश्त करते हुए वह मयफोर्स असगरी मार्केट से थाने की ओर आ रहे थे।
तभी सूचना मिली कि घटना में शामिल जावेद मोहम्मद अपने घर में है। इस पर पुलिस जैसे ही उसके मकान पर पहुंची, उसने बाहर निकलक भागने की कोशिश की। हालांकि उसे पकड़ लिया गया। इस दौरान जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पैंट की जेब से तमंचा व कारतूस बरामद हुआ। इसी आधार पर उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट का केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
गुपचुप तरीके से हुई कार्रवाई
पुलिस ने भले ही जावेद की गिरफ्तारी के दौरान ही उससे तमंचा-कारतूस बरामद किया। लेकिन यह कार्रवाई गोपनीय ही रखी। तमंचा बरामदगी की बात पुलिस की ओर से नहीं बताई गई। सिर्फ यह जानकारी दी गई कि जावेद मोहम्मद को जेल भेजा गया है।