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उमेश पाल हत्याकांड : माफिया अतीक के करीबी खान सौलत हनीफ से पुलिस ने की पूछताछ, उसके घर के आईफोन बरामद

Wed, 03 May 2023 02:19 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

बुधवार को सुबह छह बजे पुलिस ने नैनी जेल से खान सौलत हनीफ को हिरासत में लिया था। उसे पुलिस लाइन में रखा गया है जहां पर उससे अधिकारियों की टीम पूछताछ कर रही है। पुलिस ने हनीफ की निशानदेही पर उसके घर के वह आईफोन बरामद कर लिया है, जिससे उसने उमेश पाल की तस्वीरें असद को भेजी थीं।
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Prayagraj News : खान सौलत हनीफ। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी बनाए गए माफिया अतीक अहमद के करीबी और अधिवक्ता खान सौलत हनीफ से पुलिस ने कस्टडी रिमांड में पूछताछ की। पुलिस सूत्रों के अनुसार पूछताछ के दौरान पुलिस को कई अहम जानकारियां मिली हैं। न्यायालय ने खान सौलत हनीफ की पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर की है। खान सौलत हनीफ के घर से आईफोन बरामद किया गया है। इसी आईफोन से असद को भेजी गई थी उमेश पाल की तस्वीरें। हनीफ की निशानदेही पर पुलिस ने आईफोन बरामद किया। इसके बाद हनीफ को वापस धूमनगंज थाने पर लाकर फिर पूछताछ की जा रही है।

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बुधवार को सुबह छह बजे पुलिस ने नैनी जेल से खान सौलत हनीफ को हिरासत में लिया था। उसे पुलिस लाइन में रखा गया है जहां पर उससे अधिकारियों की टीम पूछताछ कर रही है। इसके लिए कई सवाल तैयार किए गए हैं और उमेश पाल की हत्या के संबंध में पूछताछ की जा रही है। पहले राउंड की पूछताछ में उससे सुबह आठ से 10 बजे तक सवाल दागे गए। इसके बाद दूसरे चरण में फिर पूछताछ की गई। बताया जा रहा है कि उसे पूछताछ के बाद कोर्ट के आदेश पर बुधवार को शाम छह बजे तक नैनी जेल में दाखिल कराना है।

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असद के फोन से मिले थे सबूत

सौलत के खिलाफ पुलिस को एनकाउंटर में मारे गए असद के फोन से सबूत मिले हैं। यह बात सामने आई है कि सौलत ने असद को व्हाट्सएप पर उमेश की 10 तस्वीरें वारदात से चार दिन पहले भेजी थीं। 19 फरवरी को यह चैट हुआ था और 24 फरवरी को गोली-बम बरसाकर उमेश की हत्या कर दी गई थी। बाद में पुलिस ने 13 अप्रैल को झांसी में असद को मुठभेड़ में मार गिराया था। 

उमेश पाल अपहरणकांड में मिली है आजीवन कारावास की सजा

उमेश पाल हत्याकांड में खान सौलत हनीफ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। न्यायालय ने इसे उमेश पाल अपहरण कांड में दोषी पाया था। इसके साथ ही अतीक अहमद और दिनेश पासी को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
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