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हाईकोर्ट : हादसे में मृत साथी को छोडक़र भागने वाले को कड़ी शर्तों पर मिली जमानत, कोर्ट ने लगाई यह शर्त

Wed, 12 Apr 2023 09:29 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दुर्घटना में घायल साथी को छोडक़र भाग जाने वाले शक्ति सिंह की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। कोर्ट ने शर्त लगाई है कि जमानत पर छूटने के बाद याची नई दिल्ली के थाना हौज खास में 26 अप्रैल 23 को रिपोर्ट करेगा।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दुर्घटना में घायल साथी को छोडक़र भाग जाने वाले शक्ति सिंह की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। कोर्ट ने शर्त लगाई है कि जमानत पर छूटने के बाद याची नई दिल्ली के थाना हौज खास में 26 अप्रैल 23 को रिपोर्ट करेगा। एसएचओ हौज खास याची को एक मई से 16 मई तक 15 दिन एम्स के प्रथम द्वार पर दो घंटे नौ से 11 बजे सुबह हेलमेट पहने, सुरक्षित ड्राइव करें, कार्ड लेकर लेकर तैनात रहेगा।

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रविवार को अवकाश रहेगा। शेष दिन याची बिना हेलमेट आने वाले 15 लोगों को हेलमेट देगा और 12 मई 15 को मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना की 25 प्रति वितरित करेगा। कोर्ट ने एसएचओ हौज खास से अनुपालन रिपोर्ट मांगी है। इसके लिए अर्जी 23 मई को पेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने अधीनस्थ अदालत को ट्रायल छह माह में पूरा करने का भी निर्देश दिया है।

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यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने शक्ति सिंह की अर्जी को स्वीकार करते हुए दिया है। कोर्ट ने अन्य शर्तें भी लगाई है जिनका पालन न करने पर जमानत निरस्त करने की छूट दी है। याची दो मोटर साइकिल पर सवार हो चार दोस्त दिल्ली से हरिद्वार जा रहे थे। रास्ते में दुर्घटना हुई। गंभीर रूप से घायल एक साथी को मरणासन्न स्थिति में छोड़कर तीनों दोस्त भाग गये। पुलिस व परिवार को सूचना नहीं दी।

सह अभियुक्तों की जमानत पहले हो चुकी है। आरोप है कि दोस्त की लाश फेंक कर तीनों भाग गए, जबकि याची का कहना था कि वे इलाज नहीं करा सकते थे। इसलिए भाग गए। एफआईआर मुजफ्फरनगर के पुरकाजी थाने में दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। कोर्ट ने कहा दोस्त को छोडक़र भाग गए। धारा 304 में सजा मिल सकती है। मार डालने का दुराशय नहीं है और जमानत मंजूर कर ली।
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