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दिव्यांगों को प्रवेश में पांच वर्ष की छूट देने का आदेश

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Order to give five years relaxation in Divas
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दिव्यांगों को प्रवेश में पांच वर्ष की छूट देने का आदेश
0 दिव्यांगजन अधिनियम को अनिवार्य रूप से लागू करने के निर्देश
0 शासन की ओर से सभी राज्य विश्वविद्यालयों को जारी किया पत्र
अमर उजाला ब्यूरो
प्रयागराज। प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालयों एवं संघटक कॉलेजों में विभिन्न पाठ्यक्रमों में दिव्यांगजनों को अनिवार्य रूप से पांच फीसदी आरक्षण का लाभ और अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट का लाभ दिया जाए। यह आदेश शासन की ओर से सभी राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को जारी किया गया है।
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संयुक्त सचिव डॉ. सुमित भारद्वाज की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के तहत स्थापित राज्य विश्वविद्यालयों और राजकीय एवं राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थानों में सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए दिव्यांगजनों को पांच फीसदी आरक्षण एवं अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट का लाभ दिया जाए। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम उच्च शिक्षा निदेशालय के नोडल अधिकारी डॉ. इंदु प्रकाश सिंह ने बताया कि शासन के इस आदेश से सभी राज्य विश्वविद्यालयों को अवगत करा दिया गया है और कहा गया है कि इन निर्देशों का अनिवार्य रूप से अनुपालन किया जाए।
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