now it is compulsory to take permission for running commercial acitvity at wakf property primises
प्रयागराज। वक्फ संपत्ति पर व्यावसायिक केंद्र खोलने के लिए प्रयागराज विकास प्राधिकरण तथा नगर निगम से अनुमति लेनी होगी। इन संस्थाओं के मानक भी पूरे करने होंगे। अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग के विशेष सचिव ने इसका आदेश जारी कर दिया है। जिले में करीब 2500 रजिस्टर्ड संपत्तियां हैं, जहां नया आदेश लागू होगा।
अभी वक्फ संपत्ति पर व्यावसायिक गतिविधि के लिए अनुमति नहीं लेनी होती थी। 1994 में जारी एक आदेश के तहत सुन्नी या शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड की स्वीकृति के बाद विकास प्राधिकरण से अनुमति की आवश्यकता नहीं थी लेकिन इसे लेकर कई शिकायतें आने लगी थीं। चौक में एक वक्फ संपत्ति पर बिना अनुमति कॉम्प्लेक्स निर्माण का मामला काफी चर्चित रहा। कई अन्य जिलों में भी इस तरह की शिकायतें रहीं। इसके अलावा व्यवसायिक केंद्र स्थापित करने के लिए अनुमति लेने की छूट से संबंधित आदेश काफी पुराना है।
ऐसे में छूट संबंधी इस आदेश को अब वापस लेने का निर्णय लिया गया है। जिला अल्पसंख्यक अधिकारी शिव प्रकाश तिवारी ने बताया कि विशेष सचिव के आदेश के तहत इस छूट संबंधी प्रावधान को निरस्त कर दिया गया है। अब वक्फ संपत्ति पर व्यावसायिक गतिविधियों के लिए पीडीए तथा अन्य संस्थाओं की अनुमति लेनी होगी।